
churu crime: बस में सवार महिला के साथ हुई ये वारदात
खंडवा. कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने और शहर की साम्प्रदायिक पृष्ठ भूमि को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए थे। जिसके तहत किराएदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से पुलिस थानों में दर्ज कराना थी। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर शहर के तीनों थानों में गुरुवार को एक- एक एफआइआर मकान मालिकाें के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज कर ली गई है।
मोघट रोड थाना में बंगाली कॉलोनी संतोषी माता वार्ड के निवासी मो. जाकिर पिता जमील अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनके यहां आदतन अपराधी सलीम उर्फ लंगड़ा अपने पिता जावेद उर्फ जाहिद और परिवार के सदस्यों के साथ करीब ढाई साल से रह रहा है। इसी तरह पदमनगर थाना पुलिस ने इंदौर नाका निवासी सुशीला बाई प्रजापति पत्नी चोगालाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनके यहां करीब आधा दर्जन किराएदार रह रहे हैं और सभी की जानकारी पुलिस से छिपाई गई। कोतवाली थाना पुलिस ने भी एक प्रकरण कायम किया है।
गौरतलब है कि आदेश में कहा गया था कि प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि उनके मकान में किराए से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नए किरायेदार को मकान किराए पर दें अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखें तब तत्संबंधी सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देगें। यही नियम होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने आदि में बाहर से आकर रुकने वाले व्यक्तियों के लिए बनाते हुए उसके प्रबंधकों एवं मालिक के लिए यह अनिवार्य किया गया है।
Published on:
29 Apr 2022 03:02 pm
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