
खंडवा. सावन मास में निकलने वाली कावड़ यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे, ताकि पैदल निकल रहे कावडिय़ों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और वे सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें।
आपको बतादें कि सावन के महीने में श्रद्धालु पवित्र नदियों का जल कावड़ में भरकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। कावड़ से जल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है, पिछले साल भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। जिसमें कई कावडिय़ों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अजय देव शर्मा ने कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी मालयान वाहनों की आवाजाही पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि श्रावण मास में काफी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न समूहों में इंदौर से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से इंदौर आवाजाही करते हैं, चूंकि इस रोड़ पर वाहनों का प्रेशर भी अधिक होता है और इसी रोड पर पैदल चलने वाले कावडिय़ों के समूह भी निकलते रहते हैं, ऐसे में किसी प्रकार का हादसा नहीं हो, इसलिए इस रूट पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध किया गया है।
एबी रोड से सनावद की तरफ से निकलेंगे वाहन
भारी वाहनों पर प्रतिबंध श्रावण माह में लगाया गया है, चूंकि सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक रहेगा, ऐसे में इस बार करीब दो माह सावन रहेंगे। इस दौरान इंदौर से खंडवा की तरफ जानेवाले एवं खंडवा से इंदौर की तरफ आनेवाले ट्रक, ट्राले सहित अन्य भारी वाहनों को रोक दिया जाएगा, ये प्रतिबंध सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान भारी वाहन एबी रोड होते हुए सनावद की तरफ से जा सकेंगे।
इन वाहनों पर रहेगी छूट
भारी वाहनों पर वैसे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जिन वाहनों के कारण किसी प्रकार की आपूर्ति प्रभावित होती है, उन्हें छूट रहेगी, जैसे दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी की गाडिय़ां, विद्युत मंडल में लगे वाहन, एलपीजी गैस, पेट्रोलियम पदार्थ वाहन और कृषि उपज मंडी में जाने वाले सब्जी वाहन और यात्री बसें आवाजाही कर सकेंगे। अन्य चार पहिया वाहन जैसे कार, जीप, दोपहिया वाहनों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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Published on:
05 Jul 2023 01:07 pm
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