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हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

अदालत ने अर्थदंड भी लगाया

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court : यदि प्रेम कुछ कम हुआ है तो शादी का दिन याद करो और नए सपने संजोकर घर लौटो

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खंडवा. जघन्य एवं सनसनी खेज से चिन्हित प्रकरण में गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय संजीव एस कलगांवकर की न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी बलवंत उर्फ बल्ली पिता रामसिंह (47) निवासी ग्राम टिठिया जोशी जिला खंडवा को आइपीसी की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रशेखर हुक्मलवार ने किया।
प्रकरण का संचालन कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी हुक्मलवार ने बताया, फरियादी राजेश चौहान ने थाना कोतवाली में मौखिक रूप से रिपोर्ट की कि 2 नबंवर 2020 की सुबह करीब 9 से 10 बजे अनवर भाई भगत सिंह चौक खंडवा वाले के हापला दीपला गांव के पास वाले खेत में उनके ट्रैक्टर ट्राॅली से अमर काजले निवासी चीराखदान बेड़ी बलवंत उर्फ बल्ली निवासी टिठिया जोशी और छोटू वानखेड़े निवासी बड्डर मोहल्ला चीराखदान के साथ खाद डालने गया था। ट्रैक्टर को छोटू चलाकर ले गया था। अनवर ने हमें बोला था कि खेत में खाद डालने के बाद सुक्ता नदी से रेत ले आना। चारों गैंती फावड़ा लेकर पैदल सुक्ता नदी में स्टाप डैम के पास रेत निकालने आ गए। करीब 11 बजे बल्ली और छोटू का रेत छानने की बात पर से झगड़ा हो गया था और छोटू ने बल्ली को दो तीन झापड़ मार दिया। उसके बाद छोटू आंख में ड्राप डालकर नदी के किनारे रेत गिट्टी पर सो गया तथा बल्ली वही पर बैठ गया। फरियादी और अमर रेत छान रहे थे। तभी दोपहर करीब 3 बजे जहां पर छोटू ड्राइवर सोया था वहां से चिल्लाने की आवाज आई तो देखा कि बल्ली, छोटू ड्राइवर को गैंती से मार रहा था। फरियादी और अमर भागकर गए और बल्ली से गैंती छुड़ाते हुए छोटू को पानी पिलाया। छोटू के मुंह तथा सिर से खून निकल रहा था। छोटू ने दो-तीन सांस ली और फिर सांस लेना बंद कर दिया। इसके बाद बल्ली को पकड़कर बैठा दिया और सेठ अनवर को फोन कर घटना बताई। रेत छानने भरने की बात पर हुए झगड़े से बल्ली ने छोटू ड्राइवर को गैंती मारकर हत्या कर दी। थाना कोतवाली पुलिस ने प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया है।