
MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर नाव चलाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत लेने वाले मत्स्य महासंघ के मास्टर कर्मी (कंप्यूटर ऑपरेटर) को दोषी पाते हुए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल 25 अक्टूबर वर्ष 2017 में ओंकारेश्वर निवासी भरत यादव ने लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर में तत्कालीन प्रभारी प्रबंधक (मप्र मत्स्य महासंघ सहकारी, मर्यादित ओंकारेश्वर जलाशय) और कंप्यूटर ऑपरेटर (मास्टर कर्मी) राजेश यादव के खिलाफ शिकायत की थी। भरत ने आरोप लगाया था कि उनसे नाव व इंजन छोड़ने के लिए दोनों ने 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।
इसके बाद भरत यादव की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने 27 अक्टूबर, वर्ष 2017 को कार्रवाई की। भरत ने आरोपी राजेश यादव और तत्कालीन प्रभारी प्रबंधक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते समय ओंकारेश्वर कार्यालय में रंगे हाथों पकड़वाया था। इस मामले में राजेश यादव को सजा हुई है।
Updated on:
27 Mar 2025 03:31 pm
Published on:
27 Mar 2025 03:30 pm
बड़ी खबरें
View Allखंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
