
MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां महिला की परमिशन के बिना ही एक पुरुष सर्जन के द्वारा प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करा दिया। जिसके बाद कोर्ट ने लापरवाही मानते हुए महिला डॉक्टर और पुरुष सर्जन पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, पूरा मामला मई 2021 यानी करीब चार साल पुराना बताया जा रहा है। एक 25 वर्षीय महिला के द्वारा निजी अस्पताल में प्राइवेट पार्ट में सर्जरी करआी गई थी। ऑपरेशन सफल नहीं होने पर वह फिर से अस्पताल पहुंची। यहां पर उसे चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसे पता चला कि उसका ऑपरेशन एक पुरुष सर्जन के द्वारा किया गया था। महिला का कहना था उसके द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। जब महिला ने ऑपरेशन सफल न होने पर अपने पैसे वापस मांगे तो अस्पताल प्रशासन की ओर पैसे वापस नहीं लौटाए गए।
सुनवाई न होने पर पीड़िता के द्वारा उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की गई कि उसे 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। महिला की ओर से आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन वाली जगह पर गांठ बन गई है।
उपभोक्ता फोरम ने शुभम हॉस्पिटल की डॉक्टर शुभांगी मिश्रा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ रिंकू यादव को पीड़ित महिला को 15-15 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 45 दिनों के भीतर दोनों ही डॉक्टरों को पैसे भरने होंगे।
Published on:
15 May 2025 04:46 pm
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