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शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्ती करेंगे अफसर

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने दिए निर्देश

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खंडवा. शहरी क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण और अनुमति के विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण पर कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलेगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि अवैध निर्माण गतिविधियों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्य-योजना बनाकर 1 अप्रैल से अभियान प्रारंभ करें। मंडलोई ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के फैलाव और नए क्षेत्रों को जोड़े जाने से भवन निर्माण गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से भी नए आवासों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह संज्ञान में आ रहा है कि भवन निर्माण कार्यों में से कई कार्य बिना अनुमति या अनुमति के विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण के रूप में किए जा रहे हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा शहरों के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रमुख सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में 5 हजार वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन, निर्मित भवनों की भवन अनुज्ञा का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि यह निर्माण कार्य नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त भवन अनुज्ञा के अनुसार ही हुआ है। अगर निर्माण कार्य बिना अनुमति या अनुमति के विरूद्ध किया गया है, तो मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण कम्पाउंडिंग योग्य हैं, उनकी नियमानुसार कम्पाउंडिंग की जाए। जो प्रकरण कम्पाउंडिंग योग्य नहीं हैं, उन पर नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही करें।
नगरीय निकायों में जीआइएस सर्वे के माध्यम से वर्तमान सम्पत्तियों एवं नवीन सम्पत्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। सर्वे में निकाय के बेसमैप पर सभी सम्पत्तियों की जानकारी उपलब्ध है। निकाय सुनिश्चित करें कि जितनी सम्पत्तियां सर्वे में पाई गई हैं, उन सभी की भवन अनुज्ञा ली गई है और प्रदत्त भवन अनुज्ञा अनुसार ही निर्माण कार्य किया गया है। प्रमुख सचिव मंडलोई ने कहा कि निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।