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हिस्सा मांगने पर लाठी चलाने वालों को अदालत ने सजा सुनाई

आरोपियों को साधारण कारावास से दंडित किया

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court : करोड़ों की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

court : करोड़ों की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

खंडवा. हिस्सा बंटवारे के विवाद में हुई मारपीट के एक प्रकरण में अदालत ने साधारण कारावास से आरोपियों को दंडित किया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष रघुवंशी की न्यायालय ने आरोपी नंदराम पिता नाना (55), रायचंन्द्र पिता नंदराम (25), रविन्द्र पिता नंदराम (22), पूनमचंद्र पिता नंदराम (28) को आइपीसी की धारा 323 में 3-3 माह का साधारण कारावास एवं धारा 324 आइपीसी में छह- छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भवानीशंकर ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान एडीपीओ ने बताया कि घटना 11 फरवरी 2016 की है। इस दिन अभियुक्त ने खेती में हिस्सा मांगने की बात को लेकर फरियादी को गालियां दी एवं जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त रायचंद्र व रविन्द्र ने लकड़ी के डंडे से उसे सिर व पीठ में मारा। घटना के दौरान बीच-बचाव करने उसका भाई प्रकाश आया तो उसे पूनमचंद्र ने दराती से उसके दाहिने हाथ के अंगूठे व नंदराम ने लकड़ी से उसके सिर पर मारा। जिससे उसके सिर व हाथ के अंगूठे से खून निकलने लगा। घटना के बाद अभियुक्तों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद फरियादी पक्ष ने पुलिस थाना पिपलोद पहुंचकर लिखित शिकायत दी। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया और फिर विवेचक ने घटनास्थल का मुआयना कर वहां मौजूद रहे लोगों के कथन लिए। जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया। इसी मामले में सभी पक्ष और बयान व तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है।