
Court News : रिश्वत के आरोपी आरपीएफ के तत्कालीन हैड कांस्टेबल को पांच वर्ष का कठोर कारावास
खंडवा. पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आखिरी सांस तक के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसूद ने अभियुक्त घासीराम पिता ओमकार पाटील (52) निवासी मोजवाड़ी तहसील हरसूद को आइपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास जो आरोपी के शेष प्रकृत जीवन तक होगा एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले को जघन्य एवं सनसनी खेज से चिन्हांकित किया गया था। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अनिल चौहान ने बताया कि 17 अप्रैल 2019 को सुबह करीब साढ़े 8 बजे मृतका का पुत्र साकलराम ग्राम मोजवाड़ी अंतर्गत थाना खालवा में पुराने मकान के सामने था। जहां वह मवेशियों को बांधने टपरा बनाने के लिए गढ्ढा खोद रहा था। उसकी मां मृतका मंगराई बाई व सालकराम की पत्नी अनीता बाई शौचालय के पास ईंट जमा रहे थे। इतने में सालकराम का पिता आरोपी घासीराम नए मकान से निकला और अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से मंगराई बाई पर शंका करने के कारण नाराज होकर सिर पर दे मारी। चोट लगने पर मंगराई चिल्लाई तभी सालकराम व उसकी पत्नी अनीता बाई तथा पड़ोसी कलीराम दौड़कर बीच बचाव करने लगे। इस बीच घासीराम ने मंगराई बाई को ईट से सिर पर मार दिया। जिससे मंगराई बाई की मौके पर मृत्यु हो गई। घटनाक्रम की सूचना थाना खालवा पर दी गई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने आरोपी को मृत्यु पर्यंत की सजा सुनाई है।
Published on:
27 Apr 2022 11:05 am
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