20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दो महिलाओं से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को दो- दो वर्ष की सजा

अदालत ने सश्रम कारावास के साथ लगाया अर्थदंड

less than 1 minute read
Google source verification
high court

high court

खंडवा. दो महिलाओं से छेड़छाड़ करने के मामले में अलग अलग दो आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि जैन की अदालत ने दो- दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों मामलों में अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लाल सिंह बघेल ने किया है।
केस-1
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि जैन की न्यायालय ने आरोपी हरि पिता फूलचंद (40) निवासी ग्राम गोबरिया थाना पंधाना को सजा सुनाई। आइपीसी की धारा 354 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि 12 मई 2019 की रात बच्चे को खिलाने के बहाने आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ की थी। महिला के शोर करने पर परिवार वाले आ गए थे। इसके बाद पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई गई थी।
केस-2
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि जैन की न्यायालय ने आरोपी किशन मसाने पिता श्रवण मसाने (21) निवासी ग्राम भैरूखेड़ा थाना पंधाना को सजा सुनाई है। आरोपी को आइपीसी की धारा 354 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि 24 मार्च 2020 को सुबह 9 बजे महिला अपने घर पर थी। उसका पति व देवर मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। तभी आरोपी आया और उसने अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।