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आचार संहिता में स्वीकृत किए करोड़ों के कार्य, अब देना होगा मनरेगा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को जवाब

-जिला पंचायत सीइओ ने तीन दिन में मांगा जवाब, नहीं तो संविदा सेवा होगी समाप्त -जांच के बाद जिपं सीइओ ने जारी किया एपीओ मनरेगा को नोटिस -पत्रिका खबर का असर

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खंडवा

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Manish Arora

Dec 12, 2024

MANREGA

खंडवा. पत्रिका में प्रकाशित खबर।

लोकसभा चुनाव की लागू आचार संहिता में मनरेगा के कार्य स्वीकृत करने वाले अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को अब जवाब देना होगा। बुधवार को जिला पंचायत सीइओ ने एपीओ मनरेगा नरेंद्र कुमार पाटीदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें आचार संहिता में कार्य स्वीकृत कर जीयो टैग करने का जवाब तीन दिन में मांगा है, अन्यथा संविदा सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

यह था मामला
इस वर्ष अप्रेल 2024 में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू थी। इस दौरान अप्रेल माह में जनपद पंचायत खंडवा द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1.16 करोड 77 हजार के काम स्वीकृत कर शुरू कराए गए। जबकि इन कामों पर इससे पूर्व विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान स्थगित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता पूर्व जिपं सदस्य रणधीर कैथवास ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान इन कामों को जनपद सीइओ के लॉगइन से जीओ टैग कराकर स्वीकृत कर आरंभ भी करवा दिया गया। ये काम एनआरजीजीआइएस पोर्टल पर भी प्रदर्शित हो रहे है। मामले में सिहाड़ा निवासी पूर्व जिपं सदस्य कैथवास ने चार बार जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी।

ये लिखा नोटिस में
लोकसभा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता जो 16 मार्च 2024 से प्रभावशील हो गई थी। आचार संहिता के दौरान आपके द्वारा 7 कार्यों के जीयोटैग एक्सेप्ट किए गए। इस संबंध में निरंतर शिकायतें हो रही थी। वहीं, समाचार पत्र (पत्रिका) में भी इसका प्रकाशन हुआ था। इस संबंध में जपं खंडवा द्वारा आपको 22 नवंबर को कारण बताओ पत्र भी जारी किया गया था। जिसका उत्तर आपके द्वारा दिया गया है, जो संतोषजनक नहीं है। आपके द्वारा प्रतिउत्तर में लिखा गया है कि उपरोक्त कार्यों प्रशासकीय स्वीकृति आचार संहिता के पूर्व हो गई थी, मेरे द्वारा केवल जीयोटैग किया गया है। ये गैरजिम्मेदाराना उत्तर है जो आपके कार्य लापरवाही व अनियमितता प्रदर्शित करता है।

अन्य कई शिकायतें भी, निर्देशों की करते अवेहलना
जिला पंचायत सीइओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा द्वारा जारी नोटिस में ये भी लिखा गया है कि आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन के कार्य एवं लेबर नियोजन में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। श्रम सामग्री का 60-40 का अनुपात संधारण नहीं करना, सीइओ जनपद पंचायत खंडवा द्वारा जारी पत्र का प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं करना, शासन नियम निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवेहलना करना प्रदर्शित करता है, जो आपकी संविदा सेवा शर्तों के विपरित है। क्यों न शासन के नियमानुसार आपको एक माह का संविदा पारिश्रमिक देते हुए आपकी संविदा सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। इस संबंध के जिपं सीइओ ने संबंधित को स्वयं के समक्ष प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण मांगा है।