
नयी दिल्ली/कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में गोजमुमो नेता विमल गुरुंग को मिली अंतरिम जमानत रद्द कर उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।
कोर्ट ने इससे पहले राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आरोप पर गुरुंग से चार दिन के भीतर जवाब मांगा है। शुक्रवार को सरकार की याचिका पर सुनवाई के वक्त पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता व सांसद कल्याण बनर्जी ने अदालत से कहा कि विमल गुरुंग की अंतरिम अग्रिम जमानत खारिज हो जानी चाहिए। विमल गुरुंग के खिलाफ 53 आपराधिक मामले हैं। दार्जिलिंग के एसआई अमिताभ मालिक की हत्या में गुरुंग का हाथ है। उसके डेरे से बड़ी संख्या में हथियार यहां तक एके-47 रायफल बरामद हुई है। विमल गुरुंग की गिरफ्तारी आवश्यक है।
दूसरी ओर गुरुंग के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार राजनीति से प्रेरित हो कर गुरुंग को जेल में बंद करना चाहती है। एसआई हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी सच्चाई सामने आएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अशोक भूषण ने गुरुंग से अगली सुनवाई होने से पहले चार दिन के भीतर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आरोप पर जवाब देने को कहा है।
उन्होंने टिप्पणी की कि विमल गुरुंग अगले मंगलवार तक किसी रैली-जुलूस या बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विमल गुरूंग की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरिम अग्रिम जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।
शुभ्रांशु ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
कोलकाता. बीजपुर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस विधायक शुभ्रान्शु राय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। इसमें सुधार करने की जरूरत है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा है। मुकुल राय के पुत्र हैं शुभ्रांशु। मुकुल राय जब से भाजपा में शामिल हुए हैं तब से पार्टी में शुभ्रान्शु को हाशिए पर ला दिया गया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक ने शुभ्रान्शु पर पार्टी में रह कर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगा चुके हैं।
Published on:
25 Nov 2017 12:35 am
बड़ी खबरें
View Allकोलकाता
पश्चिम बंगाल
ट्रेंडिंग
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
