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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर बंगाल को कड़ी हिदायत

6 माह में नियुक्ति की रिपोर्ट नहीं तो जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट मुख्य सचिव को किया जा सकता है समन

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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर बंगाल को कड़ी हिदायत

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर बंगाल को कड़ी हिदायत

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के सूचना आयोग में तीन और सूचना आयुक्त का पद सृजन करने की कड़ी हिदायत दी है।

कोर्ट ने कहा है कि बंगाल सरकार ने कोर्ट के आदेश की अब तक पालना नहीं की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि अगले छह महीने के भीतर तीन सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर ले और कोर्ट को जानकारी दे वरना राज्य पर जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव को भी समन भेजा जा सकता है।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, बंगाल समेत ज्यादातर राज्यों ने इसकी पालना नहीं की है।

अधिकांश राज्यों ने कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट तक नहीं दी है। न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की पीठ ने इस मामले पर असंतोष व्यक्त किया और अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सुनवाई तीन सप्ताह में फिर शुरू होगी। सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सूचना आयुक्त बासुदेव बनर्जी ने गुरुवार को बताया कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त के अलावा दस सूचना आयुक्तों को नियुक्त करने का प्रावधान है।

फिलहाल राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को और तीन नए सूचना आयुक्त नियुक्त करना है।