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WEST BENGAL: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

- भाजपा नेता को मिली बड़ी राहत

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WEST BENGAL: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

WEST BENGAL: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोलकाता.
नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी को उनके एक अंगरक्षक की मौत के मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शुभेंदु को इसी मामले में सोमवार को राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश होना था, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए वे हाजिर नहीं हुए।
शुभेन्दु के खिलाफ कुल पांच एफआईआर दर्ज है। उनके अंगरक्षक की मौत के मामले के आलावा नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का भी एक मामला मानिकतल्ला थाने में दर्ज है। नंदीग्राम, तमलूक व पांसकुड़ा थाने में भी शुभेन्दु के खिलाफ मामले दर्ज हंै। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए शुभेन्दु ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने याचिका दायर कर सभी मामलों को खारिज करने अथवा जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग की थी।
पांच में से तीन मामलों की जांच पर हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने और तमलूक में पुलिस अधिकारी को धमकी देने के मामले में जांच जारी रहेगी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश राज शेखर मंथा ने महाधिवकता किशोर दत्ता से कहा कि सुरक्षाकर्मी की मौत तीन साल पहले हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। फिर भी इतने पुराने मामले की जांच कैसे शुरू हो गई। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी मामले में शुभेन्दु को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं भविष्य में यदि कोई नई एफआईआर दर्ज की जाती है, तो भी हाईकोर्ट की अनुमति के बिना शुभेन्दु को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तमलूक और मानिकतल्ला में पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन शुभेन्दु की सुविधा के अनुरूप ही उन्हें बुलाया जा सकेगा। गौरतलब है कि शुभेंदु के अंगरक्षक शुभव्रत चक्रवर्ती ने अक्टूबर 2018 में अधिकारी के कांथी आवास के बाहर सुरक्षा शिविर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कथित रूप से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।