
कर्मचारी पेंशन को गंभीर हुई पश्चिम बंगाल सरकार
- रिटायर होने के छह महीने पहले अपडेट होगी फाइल
- वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन को लेकर गंभीरता दिखाई है। सेवा से अवकाश लेने के छह महीने पहले फाइल अपडेट करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है ताकि कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशानी से बचाया जा सके। वित्त विभाग ने शुक्रवार समस्त विभागों के संदर्भ में एक निर्देश जारी किया है। इससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारियों की मंत्री समूह के साथ संक्षिप्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सटीक समय पर पेंशन का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी वचनवद्धता दोहरायी है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार रिटायर होने के छह महीने पहले संबंधित कर्मचारी की अपडेट फाइल वित्त विभाग को सौंपनी होगी। दो साल के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारियों की फाइल अविलंब अपडेट कर वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य है। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कानूनी पचड़े से बचने के उद्देश्य से वित्त विभाग ने समस्त विभागों को सतर्क करते हुए निर्देश जारी किया है। वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार अतीत में यह देखा गया है कि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन को लेकर समस्या हो रही है। फलस्वरूप वित्त विभाग में शिकायतों की अंबार लग जाता है। यही नहीं इनमें से अधिकांश मामले अदालत के विचाराधीन हो जाती हैं। वित्त विभाग ने इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि जिलों में कलेक्ट्रेट सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में रिटायर होने वाले संबंधित कर्मचारियों की फाइल सीडी के रूप में तथा ई-मेल के माध्यम से वित्त विभाग को भेजने का सख्त निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
Published on:
28 Sept 2018 10:38 pm
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