
West Bengal: तीन तलाक पर यह क्या बोल गए Mamata Banerjee सरकार के मंत्री
-कहा, मुस्लिम सम्प्रदाय को कबूल नहीं
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल के लाइब्रेरी विभाग के मंत्री तथा जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द के प्रदेश अध्यक्ष Sidiqullah Choudhary ने कहा कि तीन तलाक कानून इस्लाम पर प्रहार के समान है। संसद के दोनों सदनों में पारित हुए विधेयक को मुस्लिम सम्प्रदाय किसी भी सूरत में इसे कबूल नहीं करेगा। इस बीच President Ramnath Kovind ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून का रूप ले लिया। यह कानून गत 21 फरवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। राजभवन स्थित सरकारी आवास पर गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में चौधरी ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे पर जमीयत-उलेमा-हिन्द की केंद्रीय समिति की बैठक में चर्चा होगी। उक्त बैठक में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पत्नी को तत्काल तीन तलाक के जरिये छोडऩे वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। नया कानून मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 मुस्लिम पति की ओर से दिए जाने वाले तलाक ए बिद्दत यानी तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी बताता है।
सिद्दीकुल्ला ने कहा कि वह Triple Talaq कानून का पास होना दुख का विषय है। यह इस्लाम पर प्रहार करने के समान है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार तीन तलाक के खिलाफ कानून को लेकर ममता बनर्जी सरकार के मंत्री के इस बयान से विवाद छिड़ सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इस संदर्भ में चौधरी के बयान को उनका निजी विचार करार दिया है।
Published on:
01 Aug 2019 10:21 pm
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