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मुकुल राय को क्यों वाई-प्लस सुरक्षा

मुकुल राय को केन्द्र सरकार ने वाई-प्लस सुरक्षा क्यों दी है

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Mukul Roy

कोलकाता. मुकुल राय को केन्द्र सरकार ने वाई-प्लस सुरक्षा क्यों दी है। विधाननगर के तृणमूल पार्षद देवराज चक्रवर्ती ने इस सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि दार्जिलिंग से कुछ केन्द्रीय बलों को हटा लिया गया है, वहाँ मुकुल राय की सुरक्षा के लिए 12 जवान तैनात किये गये हैं। याचिका में सवाल उठाया गया है कि मुकुल राय भाजपा के किसी भी पद पर आसीन नहीं हैं, फिर भी उन्हें किन कारणों से वाई-प्लस सुरक्षा दी गई है।

गुरुंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में गोजमुमो नेता विमल गुरुंग को मिली अंतरिम जमानत रद्द कर उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।


कोर्ट ने इससे पहले राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आरोप पर गुरुंग से चार दिन के भीतर जवाब मांगा है। शुक्रवार को सरकार की याचिका पर सुनवाई के वक्त पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता व सांसद कल्याण बनर्जी ने अदालत से कहा कि विमल गुरुंग की अंतरिम अग्रिम जमानत खारिज हो जानी चाहिए। विमल गुरुंग के खिलाफ 53 आपराधिक मामले हैं। दार्जिलिंग के एसआई अमिताभ मालिक की हत्या में गुरुंग का हाथ है। उसके डेरे से बड़ी संख्या में हथियार यहां तक एके-47 रायफल बरामद हुई है। विमल गुरुंग की गिरफ्तारी आवश्यक है।


दूसरी ओर गुरुंग के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार राजनीति से प्रेरित हो कर गुरुंग को जेल में बंद करना चाहती है। एसआई हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी सच्चाई सामने आएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अशोक भूषण ने गुरुंग से अगली सुनवाई होने से पहले चार दिन के भीतर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आरोप पर जवाब देने को कहा है।


उन्होंने टिप्पणी की कि विमल गुरुंग अगले मंगलवार तक किसी रैली-जुलूस या बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विमल गुरूंग की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरिम अग्रिम जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।