
Kondagaon News: लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों के अधिकारियों के लिए बुधवार को प्रथम चरण के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। जिसमें माकड़ी विकासखण्ड के प्राथमिक शाला धारलीपारा तोरेंगा के प्रधान अध्यापक कमलेश्वर सोरी को मतदान अधिकारी-03 के रूप में नियोजित कर दायित्वों के निर्वहन करने प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थिति होने आदेशित किया गया था। जिसमें संबंधित कर्मचारी को मद्यपान किया हुआ पाया गया।
जानकारी पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी को मतदान अधिकारी के मद्यपान कर आने की जानकारी दी गयी। जिस पर प्रशिक्षण अधिकारी के द्वारा जांचकर छत्तीसगढ़ पुलिस एल्कोहल टेस्टिंग में रिपोर्ट के आधार पर इसकी पुष्टि भी की गई।
जिसके आधार पर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य एवं मतदान दल के कार्मिक प्रशिक्षण में जानबुझकर मद्यपान कर उपस्थित होना प्रथम दृष्टया पाते हुए घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 के अधीन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रधान अध्यापक कमलेश्वर सोरी को तत्काल सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी माकड़ी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Updated on:
30 Mar 2024 03:18 pm
Published on:
30 Mar 2024 02:24 pm
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