
गुटखा या तंबाकू खाकर थूका तो खैर नहीं, दर्ज हो सकता है केस, खानी पड़ सकती है जेल की हवा
कोरबा. गुटखा या तंबाकू खाने अथवा गुड़ाखू घिसने की आदत है तो अपनी ये आदत अभी सुधार लें। गुटखा या तंबाकू खाकर थूकने से संक्रमण का खतरा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपए जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है।
इसमें कहा गया है कि अक्सर गुटखा या तंबाकू खाकर सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूक देते हैं। गुटखा खाने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो तो उसके थूक से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है।
जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जरुरत पड़ी तो गुटखा या तंबाकू खाकर थूकने या सार्वजनिक स्थान पर गुड़ाखू घिसने वालों पर पुलिस लॉकडाउन तोडऩे का केस भी दर्ज कर सकती है। इसमें अधिकतम छह माह की सजा का प्रवधान है, लेकिन गैर जमानती है। गिरफ्तारी के बाद जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हालांकि यह कार्रवाई प्रशासन और पुलिस पर निर्भर करेगा।
Published on:
27 Apr 2020 07:25 pm
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