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जिला जेल में लगाया गया शिविर, महिला बंदिनियों को दी गई अधिकार एवं संरक्षण संबंधी जानकारी

- जेल में प्राप्त सुविधाओं एवं जेल बैरक का भी निरीक्षण किया गया
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कोरबा

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Shiv Singh

May 19, 2018

जिला जेल में लगाया गया शिविर, महिला बंदिनियों को दी गई अधिकार एवं संरक्षण संबंधी जानकारी

जिला जेल में लगाया गया शिविर, महिला बंदिनियों को दी गई अधिकार एवं संरक्षण संबंधी जानकारी

कोरबा . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला जेल में निरूद्ध महिला बंदियों तथा उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए नालसा के दिशा-निर्देश के अनुरूप विशेष अभियान के तहत लीगल लीटरेसी कैम्प, विधिक सहायता, स्वास्थ्य परीक्षण, पुनर्वास, पैरालीगल वॉलीण्टियर्स का चयन एवं अन्य विधिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

विशेष अभियान के तहत 17 मई को राकेश बिहारी घोरे जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा महिला बंदिनी के अधिकारों एवं संरक्षण संबंधी जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जेल बंदिनी हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला जेल कोरबा में किया गया।

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उनके द्वारा विचाराधीन बंदिनियों को उनके अधिकार एवं संरक्षण संबंधी जानकारी दिये तथा सहायक जेल अधीक्षक कोरबा से जेल में निरूद्ध महिला बंदियों को उनके प्रकरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई। उनके प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त हंै कि नहीं, जिन प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त नहीं है, ऐसे प्रकरणों में तत्काल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जेल में व्यतीत किये जाने वाले समय का सदुपयोग करें, जेल प्रबंधन द्वारा सिलाई, कढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उसे मन लगाकर सीखें ताकि जेल से निकलने के बाद वे उक्त कार्य से अपने परिवार के लिये आय अर्जित कर सकें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की सचिव सीमा जगदल्ला एवं गठित टीम के द्वारा जिला जेल कोरबा में निरूद्ध 14 महिला बंदिनियों से बातचीत कर उनके प्रकरण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा कि तथा कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझाया और प्रकरण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया।

जेल में महिला बैरक का निरीक्षण कर उन्हें प्राप्त सुविधाओं एवं जेल बैरक का भी निरीक्षण किया गया। उनके प्रकरण संबंधी जानकारी एकत्रित की गई। महिला बंदिनी को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुये कहां गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, न्यायालयीन कार्यवाही हेतु प्रकरण में नि:शुल्क विधिक सहायता दोषसिद्ध मामलों में दंडित बंदियों को न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान तथा जमानत संबंधी जानकारी प्रदान किया गया। जेल से निकलने के बाद उनके पुनर्वास के संबंध में जानकारी भी प्रदान की गई।

ये रहे शामिल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला जेल भ्रमण के लिए टीम गठित में सीमा जगदल्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. एस श्रीवास्तव स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ वीएस राठौर, संजय तिवारी, क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट, आदित्य शर्मा महिला बाल विकास अधिकारी कोरबा, एमएल ब्राम्हणी जिला कार्यक्रम समन्वयक, केएल देशमुख सहायक जेल अधीक्षक, सुधा झा कपिलेश्वर नाथ महिला मंडल समिति, जेल के पैनल लायर विनीता यादव एवं जनक राम देवांगन उपस्थित रहे। महिला बंदिनी का स्वास्थ्य परीक्षण स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं मनोचिकित्सक के द्वारा किया गया।

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