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CG Utility News : उज्ज्वला योजना की पात्रता में बदलाव, नीले रंग के राशन कार्डधारी व पीएम आवास योजना के हितग्राही भी उठा सकेंगे लाभ

विस्तारित श्रेणी में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत परिवार की वयस्क महिला मुखिया ही कनेक्शन के लिए पात्र होगी।

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कोरबा

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Shiv Singh

Jun 03, 2018

CG Utility News : उज्ज्वला योजना की पात्रता में बदलाव, नीले रंग के राशन कार्डधारी व पीएम आवास योजना के हितग्राही भी उठा सकेंगे लाभ

CG Utility News : उज्ज्वला योजना की पात्रता में बदलाव, नीले रंग के राशन कार्डधारी व पीएम आवास योजना के हितग्राही भी उठा सकेंगे लाभ

कोरबा . प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत पूर्व में शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर निर्मित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बीपीएल सूची में दर्ज वयस्क महिला मुखिया वाले परिवार ही पात्रता की श्रेणी में थे।

शासन द्वारा अप्रैल 2018 से इस योजना का विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बीपीएल सूची में दर्ज हितग्राहियों के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी गुलाबी राशनकार्डधारी, अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के नीले रंग के राशनकार्डधारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

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विस्तारित श्रेणी में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत परिवार की वयस्क महिला मुखिया ही कनेक्शन के लिए पात्र होगी। विस्तारित श्रेणी के हितग्राहियों को यदि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुलाबी राशनकार्डधारी हैं तो उन्हें राशनकार्ड की छायाप्रति के साथ अन्य दस्तावेज जैसे - महिला मुखिया के बैंक खाता की छायाप्रति, परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों के आधार की छायाप्रति, महिला मुखिया का दो फ ोटो, परिवार के किसी भी एक सदस्य का मोबाईल नम्बर के साथ आवेदन करना पडेगा।

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इसी प्रकार राशनकार्डधारी अनुसूचित जाति/ जनजाति का व्यक्ति होने पर राशनकार्ड की छायाप्रति के साथ अन्य दस्तावेज जैसे - महिला मुखिया के बैंक खाता की छायाप्रति, परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों के आधार की छायाप्रति, महिला मुखिया का दो फोटो, परिवार के किसी भी एक सदस्य का मोबाईल नम्बर तथा परिवार के किसी भी एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

-प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को आवेदन पत्र के साथ महिला मुखिया का दो फ ोटो, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति, महिला मुखिया के बैंक खाता की छायाप्रति, परिवार के किसी भी एक सदस्य का मोबाईल नम्बर देना होगा।


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