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पत्थर से पीट-पीटकर पति ने ले ली पत्नी की जान, फिर शव के साथ की ऐसी हरकत, देखकर पुलिस के उड़े होश

Crime News : पत्नी की हत्या के लगभग चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया है।

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पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोरबा। Crime News : पत्नी की हत्या के लगभग चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया है। उसे उमक्रैद की सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी राकेश जायसवाल ने बताया कि 09 सितंबर, 2019 को पसान थाना क्षेत्र के गांव करमटिया रामपुर में रहने वाला जगदेव सिंह (48) अपनी पत्नी रजंती बाई को लेकर सब्जी खरीदने लैंगा के साप्ताहिक बाजार गया था। बाजार में देर हो गई थी।

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शाम लगभग सात बजे पति पत्नी घर लौट रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ रहा था। जगदेव ने जंगल में जानवरों के होने की बात कही। पत्नी को जंगल से जल्दी- जल्दी चलकर बाहर निकलने के लिए कहा था। इसे लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। जगदेव ने जंगल से पत्थर का टुकड़ा उठाकर रजंती की कनपट्टी पर हमला किया। गंभीर चोट लगने से रंजती जमीन पर गिर गई।

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जगदेव पत्नी के शव को घसीटते हुए लगभग 25 फीट दूर बरसाती नाला तक ले गया। शव को नाला के पास छिपा दिया। बाजार से खरीदे गए सब्जी को फेंक दिया। देर रात घर पहुंचा। लेकिन घटना की जानकारी किसी को नहीं दिया। अगले दिन सुबह छह बजे परिवार को घटना के बारे में बताया। घर लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पसान थाना को दी गई। पुलिस ने रजंती की हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में जगदेव को गिरफ्तार कर लिया।

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मामले की सुनवाई कटघोर के अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिंह अदालत ने जगदेव को पत्नी रजंती की हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया। हत्या का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाया है।