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Breaking : साडा के पूर्व उपाध्यक्ष मूरित राम की मिठाई दुकान को निगम ने कर दिया सील

रवि डेयरी के विरूद्ध अतिक्रमण व गंदगी फैलाने की शिकायत

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कोरबा

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Shiv Singh

Jul 19, 2018

रवि डेयरी के विरूद्ध अतिक्रमण व गंदगी फैलाने की शिकायत

रवि डेयरी के विरूद्ध अतिक्रमण व गंदगी फैलाने की शिकायत

कोरबा. साडा के कार्यकाल में उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता व मीसाबंदी मूरित राम साहू के निहरिका स्थिति मिठाई दुकान रवि डेयरी को निगम ने सील कर दिया है।


रवि डेयरी के विरूद्ध अतिक्रमण व गंदगी फैलाने की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने नगर निगम को कड़ी कार्यवाही के लिए समय सीमा की मीटिंग में नर्देशित किया था। जिसके बाद निगम द्वारा मूरित राम साहू को तीन बार नोटिस भेजा गया। लेकिन इस बीच न तो अतिक्रमण खाली हुआ और ना ही गंदगी फैलाया जाना बंद हुआ। जिसके परिणामस्वरूप निगम के अफसरों ने गुरूवार की सुबह मूरित राम की मिठाई दुकान को सील कर दिया है।

इस दौरान निगम के अधीक्षण अभियंता भागीरथ वर्मा, कार्यपालन अभियंता ग्यास अहमद, प्रभारी सीएमओ वीके सारस्वत व तोडू दस्ता प्रभारी श्रीधर बनाफर सहित निगम का अमला मौजूद रहा।

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मूरित राम साहू ने अपनी दूसरी पत्नी के भाई को पहली पत्नी का पति बनाकर लगवा दी नौकरी

कोरबा. मूरित राम साहू के खिलाफ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपनी दूसरी पत्नी के भाई को अपनी पहली पत्नी का पति बनाकर एसईसीएल में नौकरी लगवा दी। पहली पत्नी ने इस मामले में कोर्ट ने परिवाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर दीपका थाने ने मूरित राम साहू सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।


आरपीनगर निवासी मूरित राम साहू ने पहली शादी गीता तंवर नाम की महिला से की थी। महिला के नाम पर जमीन थी। दीपका खदान में जमीन अधिग्रहण के दौरान महिला को जमीन के एवज में मुआवजा भी मिला। लेकिन नौकरी बच्चों के बड़े होने के बाद लेने का शपथ पत्र जमा कर दिया। इसी बीच मूरित राम साहू ने पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली। दूसरी पत्नी का भाई कौशिक राम साहू को अपनी पहली पत्नी गीता तंवर का पति बताकर एसईसीएल के अधिकारियेां के सामने प्रस्तुत कर दिया। और नौकरी लगवा दी।

इस मामले में महिला ने एसईसीएल में कौशिक राम के खिलाफ शिकायत की। लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा महिला ने आरटीआई के जरिए दस्तावेज प्राप्त किये। फिर कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दीपका पुलिस ने इस मामले में मूरित राम साहू, कौशिक राम साहू, भुवन दास साहू के खिलाफ 420, 34, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया है।