
परिवहन विभाग ने राहुल ट्रेवल्स पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
कोरबा. बिना टैक्सी परमिट के वाहन चलाने वाले ट्रेवल्स एजेंसी पर परिवहन विभाग ने १० हजार का जुर्माना ठोंका है। विदित हो कि सबंधित ट्रेवल्स एजेकंसी पर बुकिंग के बाद भी अतिरिक्त पैसे मांगने के साथ अभ्रदता की शिकायत यात्रियों ने की थी। गौरतलब है कि शहर के व्यवसायी संजय बुधिया ने रायपुर से कोरबा आने के लिए राहुल ट्रेवल एजेंसी से चर्चा कर 4700 रुपए में गाड़ी बुक की। तब एजेंसी संचालक शाहिल एवं कार्यरत कर्मी संतोष यादव ने पैसे एडवांस बैंक ट्रांसफर होने पर ही वाहन देने की बात कही। इस पर 4700 रुपये ट्रांसफर किए गए, बाद में ९५0 रुपये और जमा करने कहा। गाड़ी की आवश्यकता होने की वजह से उक्त राशि का भी पेमेंट संजय बुधिया ने कर दिया था। उन्हें निर्धारित समय पर गाड़ी नहीं मिल सकी। व्यवसायी संजय बुधिया ने इस संबंध में एजेंसी संचालक पर आरोप लगाते हुए प्रेसवार्ता में बताया था कि चालक अनिल इनोवा गाड़ी नंबर सीजी 12 आर 3079 लेकर एयरपोर्ट रात 8.15 बजे पहुंचा, पर एयरपोर्ट में न तो गाड़ी थी और न ही चालक। चालक ने फोन उठाकर एक हजार रुपये मांगे। उक्त राशि को लेकर बहस हुई। संजय मजबूरीवश दूसरी गाड़ी कर कोरबा आए।
इस मामले की शिकायत परिवहन विभाग से शिकायत की गई थी। मामले के बाद पुलिस राहुल ट्रेवल्स के कार्यालय पहुंची, पर वहां ताला बंद होने के बाद लौट गई। परिवहन विभाग ने भी शिकायत के बाद कार्रवाई की। जांच के दौरान इनोवा क्रमांक 12 एआर 3079 मालिक संतोष यादव को बिना परमिट वाहन का उपयोग करना पाया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि वाहन का टैक्सी परमिट नहीं था। इस वजह से विभाग ने जुर्माना ठोंका है।
Published on:
11 Jan 2019 11:26 am
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