
Revenue Minister said : फोरलेन व बायपास बनने तक खदानों के विस्तार पर लगे रोक
कोरबा. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिला प्रशासन की शिकायत मुख्य सचिव से की है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंत्री ने कहा है कि जितने भी प्रस्ताव सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए थे, उनमें एक पर भी आज तक काम शुरु नहीं हुए हैं, और जिला प्रशासन द्वारा उपक्रमों के लिए पेड़ कटाई से लेकर खदान विस्तार की अनुमति दी जा रही है। इन अनुमति को निरस्त कर सडक़ें और अंडरब्रिज बनाने निर्देशित करने की मांग की है।
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राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने ही गृह जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। एक साल से सडक़, अंडरब्रिज, फोरलेन समेत कई बड़े कार्यों को लेकर राजस्व मंत्री, प्रभारी मंत्री कई बार काम शुरु करने उपक्रमों को निर्देशित कर चुके हंै। राजस्व मंत्री ने अपने पत्र में कोरबा क्षेत्र की सडक़ों के संबंध में जानकारी देते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सडक़ दुर्घटना से कोरबा विधानसभा क्षेत्र एवं कोरबा जिले में सडक़ दुर्घटना में इजाफा हो रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार के उपक्रम एसईसीएल, एनटीपीसी, बालको सहित अनेक निजी उद्योग जिम्मेदार हैं विशेषकर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय का उपक्रम एसईसीएल।
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इस संदर्भ में मुख्य सचिव का ध्यानाकर्षण करते हुए राजस्व मंत्री ने लिखा है कि लम्बे समय से शासन-प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में संबंधित उपक्रमों के सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में मेरी ओर से सडक़ों की क्षमता तथा चौड़ाई बढ़ाकर दुर्घटना को रोकने हेतु ठोस पहल की मांग लगातार की जाती रही है। मुख्यमंत्री, जिला प्रभारी मंत्री द्वारा राज्य शासन के सक्षम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति भारी उदासीनता बरती जा रही है।
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आक्रोश के बाद भी दे रहे अनुमति
व्यापक पैमाने पर जन आक्रोश होने की जानकारी जिला प्रशासन को है, फिर भी कोयला खदानों के विस्तार एवं वृक्ष कटाई की अनुमति प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। कुछ माह पूर्व विकासखण्ड-पाली जिला कोरबा के ग्राम करतली में भारी जन विरोध होने के बाद भी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कोयला खदान खोलने हेतु पर्यावरण जन सुनवाई उपरांत पत्र में प्रतिवेदन भेजा गया है। इसी के साथ विभिन्न परियोजनाओं के विस्तार एवं वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में सडक़ निर्माण की कागजी कार्यवाही भर की गई थी जिसे उपक्रमों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया था। राजस्व मंत्री ने पत्र में आगे लिखा है कि पूर्व में जारी समस्त अनुमतियों को जनहित में वापस लिए जाने की आवश्यकता है।
जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जन सुविधाओं एवं कोयला खदानों, विद्युत संयत्रों से निकलने वाले राखड़ से प्रभावित पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा के प्रकरण तथा पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के बिना कोयला खदानों और उद्योगों को विस्तार की अनुमति न दी जावे। पत्र के माध्यम से राजस्व मंत्री ने अपेक्षा की है कि प्राथमिकता के तौर पर तत्काल प्रभाव से एसईसीएल, एनटीपीसी, बालको के सक्षम अधिकारियों की बैठक अविलंब आहूत कर कोरबा जिले से बाहर को जाने वाली समस्त सडक़ों को फोरलेन एवं लंबित विभिन्न बाईपास सडक़ें, ओव्हर ब्रिज और अण्डरब्रिज का निर्माण शासकीय उपक्रमों से करायी जाए। जब तक सडक़ों का विस्तार चौड़ीकरण, बायपास आदि का निर्माण कार्य पूरा न हो जाए कोरबा जिले में नवीन कोयला खदान व खदानों का विस्तार, वृक्ष कटाई आदि की अनुमति एवं जन सुनवाई पर रोक लगाई जाए।
Published on:
13 Nov 2019 01:21 pm
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