25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फोटो वायरल करने की धमकी देकर सूने मकान में बुलाया, बंद कमरे की छेडख़ानी

- छात्रा ने चिल्ला कर बचाई आबरू- दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shiv Singh

Oct 05, 2018

फोटो वायरल करने की धमकी देकर सूने मकान में बुलाया, बंद कमरे की छेडख़ानी

फोटो वायरल करने की धमकी देकर सूने मकान में बुलाया, बंद कमरे की छेडख़ानी

कोरबा. कक्षा ११वीं में पढऩे वाली छात्रा युवक के बनाए प्रेम जाल में फंस गई। युवक ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को सूने मकान में बुलाया। दोस्त से कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करा दिया। छात्रा आबरू बचाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगी। तब आरोपी से मुक्त हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
घटना नगरीय निकाय क्षेत्र की है। कक्षा ११वीं में पढऩे वाली छात्रा गुरुवार को घर से स्कूल जाने के लिए निकली। कुछ दूर चली थी कि रास्ते में एक सूने मकान के पास खड़े युवक ने छात्रा को आवाज दिया। छात्रा को बताया कि उसकी एक अश्लील फोटो है। युवक के शब्दों को सुनकर छात्रा डर गई। वह सूने मकान के दरवाजे तक पहुंच गई। युवक दरवाजे के भीतर मकान में चला गया। छात्रा भी अंदर चली गई। इस बीच युवक ने अपने एक अन्य दोस्त को बोलकर सूने मकान के दरवाजे को बाहर से बंद करा ताला लगवा दिया। छात्रा से छेडख़ानी करने लगा। ईज्जत बचाने के लिए छात्रा कमरे के भीतर जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। ताला खोल कर छात्रा को बाहर निकाला गया।

तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी युवक सुनील चौहान घटना के बाद से फरार है। पुलिस को जांच मेें पता चला है कि सुनील छात्रा से एक तरफा प्रेम करता है। पिछले पांच छह माह से स्कूल आते जाते रास्ते में छात्रा पर छीटाकंशी करता था। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी थी। छात्रा के परिवार ने सुनील के घर जाकर उसके माता पिता को हरकतों की जानकारी दी थी। लेकिन लोक लज्जा के भय से थाने में सूचना नहीं दी थी। यही चूक छात्रा पर भारी पड़ गई। पुलिस ने सुनील और कमरे को बाहर से ताला लगाकर बंद करने वाले युवक निखिल चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा ३४२ (बंद कमरे), ३५४ (छेड़छाड़), ५०९ (नाबालिग की लज्जा भंग करना) और लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा १२ के तहत केस दर्ज किया है।

- बनाई फोटो वायरल करने की झूठी कहानी
अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि लड़की की कोई फोटो युवक के पास नहीं है, जिसे वह वायरल करने की धमकी दे रहा था।

- सलाखों में कैद है छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी
इधर बालकोनगर लेमरू मार्ग पर कॉफी प्वाइंट के पास जंगल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी जुनेद खान और साहिल जांगड़े जेल की हवा खा रहे हैं। दोनों को पुलिस ने २० अगस्त को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने दो सगी बहनों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों बहला फुसला कर नाबालिग कॉफी प्वाइंट ले गई थी। दोस्तों से नाबालिग की अस्मत लुटवा दी थी।