
डबरा में शनिवार-रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, सोमवार से नया नियम लागू,डबरा में शनिवार-रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, सोमवार से नया नियम लागू
कोरबा. देश-प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये 12 अप्रैल दोपहर तीन बजे से 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में सख्त Lockdown रहेगा। कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं और जिले वासियों से लाॅकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
लाॅकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमायें पूरी तरह से सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालकों द्वारा मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। जिले के प्रवेश तथा निकास स्थलों पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाएगी।
आपातकालीन परिस्थितियों में जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकाॅम संचालक, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य किया गया है। अस्पताल एवं एटीएम पहले की तरह संचालित होती रहेगी।
Covid-19 Vaccination के लिए जाने की रहेगी अनुमति
Covid-19 Vaccination के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त हाॅस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।
Updated on:
10 Apr 2021 07:13 pm
Published on:
10 Apr 2021 07:13 pm
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