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#बजा बिगुल कोरबा लोकसभा के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग, आचार संहिता लागू

लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी आरंभ

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लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी आरंभ

लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी आरंभ

कोरबा. लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को बिगुल बज गया। कोरबा लोकसभा सीट में तीसरे चरण के तहत २३ अप्रैल को मतदान होगा। इस प्रकार रविवार शाम से ही आचार संहिता लागू हो गई। सोमवार को कलेक्टर सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक लेंगी।


जिला निर्वाचन अधिकारी किरण कौशल ने सभी शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करें। उन्होंने शासकीय अधिकारियों को ऑफिशियल वेब साइट एवं कार्यालयों से राजनैतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हटाने, निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी आरंभ कर दी गई है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया पूरी की जा रही है।


कंट्रोल रूम बना, २४ घंटे दर्ज होगी शिकायतें
कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला रोजगार अधिकारी जेपी खाण्डे कंट्रोल रूम के प्रभारी होंगे। यह 24 घंटे संचालित होगा। इसके लिए अधिकारी, कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उक्त कंट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष का क्रमांक 07759- 221096 एवं टोल फ्री नंबर 07759- 222020 है।

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धारा १४४ हुई लागू
कलेक्टर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा। कलेक्टर ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि वे संबंधित थाना क्षेत्रों में पिछले दो निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों की सूची तैयार करें।


आचार संहिता के मद्देनजर राजनैतिक- शासकीय होर्डिग्स, पोस्टर हटाने के निर्देश
कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोरबा शहर सहित जिले की विभिन्न सड़कों, चौराहों, शासकीय और निजी भवनों में लगे राजनैतिक होर्डिग्स और पोस्टरों को हटाने के निर्देश नगर पालिक निगम और नगर पंचायतों सहित नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को दिए हैं।

कलेक्टर ने रविवार को जनपद पंचायत सीईओ तथा नगर पंचायत तथा नगर पालिका सीएमओ, फ्लाईंग स्कवायड,संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि जिले की विभिन्न सड़कों शासकीय भवनों की दीवालों पर लिखे नारों को मिटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि मॉनिटर किया जा सके।


ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध
निर्वाचन के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के लिए आदेश जारी कर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति के उपरांत ही इसका उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।