
chitfund fraud: ओडिशा की company आठ करोड़ लेकर भागी थी, 18 लाख की जमीन कुर्की, छह महीने बाद नीलाम होगी
बैकुंठपुर। शहरी-ग्रामीण अंचल से आठ करोड़ जमा कराकर भागने वाली ओडिशा की चिटफंड कंपनी मल्टी स्टेट मेम्बर्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की १.६४५ हेक्टेयर जमीन की कुर्की की गई है। जिसका बाजार मूल्य १८ लाख है। छह महीने के भीतर कंपनी द्वारा जमीन की पूरी कीमत जमा नहीं कराने पर नीलामी की जाएगी।
चिटफंड कंपनी के स्टाफ-एजेंट कोरिया के ग्रामीण व शहरी एरिया में घूम-घूमकर करीब आठ करोड़ राशि जमा कराई थी। वहीं निवेशकों को अधिक ब्याज देने और फ्री में जमीन दिलाने का झांसा दिया था। बड़ी राशि जमा होने के बाद अजीत कुमार परीडा पिता प्रकाश परीडा निवासी गोदरीपारा चिरमिरी के नाम पर खसरा क्रमांक १६१/१, रकबा १.६४५ हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। कोरिया के तहसील बैकुंठपुर के ग्राम बसदेवपुर में जमीन है। मामले में निवेशकों का पैसा देने की बजाय चिटफंड कंपनी कार्यालय बंद कर फरार हो गई थी। मामले की विवेचना करते समय पुलिस व प्रशासन को ग्राम बसदेवपुर बैकुंठपुर में अचल संपत्ति(जमीन) होने की जानकारी मिली। जमीन को विके्रता लवांगो बाई पति रामसुंदर ने ग्रीन इंडिया कंपनी को बेची थी। जमीन असिंचित चंवर है और पक्की सड़क से लगी है। जिसका बाजार मूल्य १८२५१२८ रुपए है। मामले की सुनवाई कर तत्कालीन कलक्टर श्याम धावड़े ने १२ अगस्त २०२१ को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम २००५ की धारा ७(१) के तहत कुर्की आदेश पारित किया था। वहीं न्यायालय विशेष न्यायाधीश बैकुंठपुर से कुर्की आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई की गई। तहसीलदार बैकुंठपुर के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में चिटफंड कंपनी की जमीन की कुर्की की गई है।
चिटफंड कंपनी के खिलाफ चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ था
ंचिटफंड कंपनी में पैसा जमा कराने वाले निवेशकों ने अक्टूबर २०१६ में चिरमिरी व मनेंद्रगढ़ थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया था। झगराखांड़ निवासी मनोज कुमार ने मनेंद्रगढ़ और प्रार्थी विपिन चंद्र ने चिरमिरी थाना में धारा ४२०,३४ के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है। जिसमें चिटफंड कंपनी द्वारा निवेशकों से करीब आठ करोड़ पैसा जमा कराने के बाद फरार होने का उल्लेख है। मल्टी स्टेट मेम्बर्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड धर्मनगर ४ लाइन बरहमपुर जिला गंजाम ओडिशा की चिटफंड कंपनी थी।
ओडिशा की चिटफंड कंपनी थी। जिसने कोरिया सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले में लोगों को भ्रमित व लालच देकर पैसा जमा कराई थी। फिर कार्यालय बंद कर भाग गई। जिससे भगोड़ा साबित हो गई। कंपनी के खिलाफ चिरमिरी व मनेंद्रगढ़ में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कंपनी की संपत्ति की कुर्की करने आदेश पारित किया गया है। मामले में करीब ४ एकड़ जमीन की कुर्की की गई है।
मनहरण सिंह राठिया, तहसीलदार बैकुंठपुर
Published on:
20 Nov 2022 07:21 pm
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