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सरकारी चना निकला घटिया, कोर्ट ने निर्माता और वितरक पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

Government Gram: चंदन टे्रडिंग कंपनी जगदलपुर से वसूल की जाएगी जुर्माने की राशि, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने वर्ष 2019 में मनेन्द्रगढ़ वेयर हाउस (Warehouse) से लिया था सैंपल, वयर हाउस में रखे चने को सरकारी राशन दुकान (Governmtn ration shop) के माध्यम से एपीएल और बीपीएल हितग्राहियों को करना था वितरित

कोरीयाNov 25, 2021 / 10:43 pm

rampravesh vishwakarma

Substandard gram

Court order

बैकुंठपुर. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकान में बांटे जाने वाला स्वादिष्ट चना अमानक पाया गया। इस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णमन अधिकारी ने निर्माता और वितरक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

गौरतलब है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णमन अधिकारी बैकुंठपुर ने घटिया चना आपूर्ति करने खिलाफ 2 लाख जुर्माना वूसलने आदेश पारित किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सागर दत्ता ने मनेन्द्रगढ़ वेयर हाउस से स्वादिष्ट चने का सैंपल लेकर रायपुर जांच कराने भेजा था।
वेयर हाउस में रखे चने को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से एपीएल-बीपीएल हितग्राहियों को वितरण करना था। निरीक्षण के दौरान डीपो इंचार्ज कृष्ण कुमार श्रीवास्तव और शाखा प्रबंधक राजाराम लकड़ा उपस्थित थे। खाद्य सुरक्षा की टीम को एक साल पहले का स्वादिष्ट चना 1 किलो का पैकेट रखा मिला था।
जिसके पैकेट में पैकेजिंग दिसंबर 2018 अंकित था। शंका के आधार पर दोनों की सहमति पर चने का सैंपल लिया गया। जिसे राज्य स्थित प्रयोगशाला जांच कराने भेजा गया था।

14 मार्च 2019 को राज्य स्थित प्रयोगशाला से भेजे गए सेंपल को अमानक पाया गया। मामले में डिपो इंचार्ज, प्रबंधक और निर्माता को जांच रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया। लेकिन किसी ने अपील नहीं की।
प्रकरण में अपील नहीं करने के कारण खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के खिलाफ अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायलय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णमन अधिकारी बैकुंठपुर ने घटिया चना आपूर्ति करने खिलाफ 2 लाख जुर्माना वूसलने आदेश पारित किया है।

पैकेजिंग और निर्माण में मिली थीं खामियां
स्वादिष्ट चना के निर्माता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित निर्माण के लिए आवश्यक गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस(जीएमपी) प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इससे चने के पैकेट में फंगस का स्तर 65 प्रतिशत से अधिक 77 प्रतिशत पाया गया।
मामले में निर्माता जगदलपुर निवासी दिनेश कुमार सोमानी और विजय कुमार सोमानी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2) एवं 27(1) का उल्लंघन सिद्ध हुआ है, जो अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडनीय है।

15 दिन में चालान की पर्ची न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी
न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णमन अधिकारी बैकुंठपुर द्वारा चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मोती तालाबपारा जगदलपुर के डायरेक्टर सह भागीदार दिनेश व विजय के विरूद्ध आदेश पारित किया गया।
मामले में आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक कलेक्टर कार्यालय शाखा में जमा करना होगा। साथ ही जुर्माना राशि जमा करने के बाद चालान पर्ची न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।

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