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NPS-old pension scheme: मझधार में फंसे शिक्षाकर्मी, 2028 तक सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं मिलेगी, बाकी को 25 फीसदी की उम्मीद?

- वर्ष १९९८ से २० साल की सेवा शून्य, छत्तीसगढ़ के करीब १.८० लाख शिक्षाकर्मी एनपीएस-पुरानी पेंशन स्कीम के बीच मझधार में फंसे। कोरिया में शिक्षक(एलबी) के सेवानिवृत्त होने के बाद सेवा गणना फॉर्मूला उजागर हुआ.

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NPS-old pension scheme: मझधार में फंसे शिक्षाकर्मी, 2028 तक सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं मिलेगी, बाकी को 25 फीसदी की उम्मीद?

NPS-old pension scheme: मझधार में फंसे शिक्षाकर्मी, 2028 तक सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं मिलेगी, बाकी को 25 फीसदी की उम्मीद?




बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ में १९९८ में नियुक्त शिक्षाकर्मियों की २० साल और २००८ से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों की सेवा अवधि १० साल को शून्य मान लिया गया है। जिससे प्रदेशभर के शिक्षाकर्मी एनपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच मझधार में फंस गए हैं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद २०२८ तक सेवानिवृत्त होने के वाले शिक्षाकर्मियों को पेंशन नहीं मिलेगी।
कोरिया जिले के विकासखणड खडग़वां के स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षक(एलबी) राजकुमारी खटीक ३१ अगस्त २०२२ को सेवानिवृत्त हो गई हैं। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ कोरिया की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षक को पुरानी पेंशनका लाभ देने पत्र सौंपा गया था। मामले में बीइओ खडग़वां ने संविलियन तिथि १ जुलाई २०१८ से सेवा की गणना करने का हवाला देकर १० साल सेवा पूरा नहीं करने के कारण पेंशन प्रकरण तैयार नहीं करना बताया है। सेवानिवृत्त शिक्षक खटीक का अगस्त 2022 में मूलवेतन 37300 रुपए तथा भत्तों सहित 45000 रुपए था। यह प्रकरण उजागर होने के बाद प्रदेश के १.८० लाख शिक्षाकर्मी चिंतित हैं। क्योंकि
शिक्षक एलबी संवर्ग को वर्ष 2028 तक सेवानिवृत्त होने पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी।

२४ साल सेवा की गणना होने पर १५ हजार पेंशन मिलेगी, इधर एनपीएस से १५०० रुपए मिलेगी
प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारी योगेंद्र पटेल के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक राजकुमारी खटीक की 24 वर्ष की सेवा को पेंशन योग्य मान लिया जाता है। तो सेवानिवृत्त के बाद करीब 15000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वहीं एनपीएस १ अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2022 तक जमा राशि भी अभी होल्ड है। एनपीएस से केवल 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के १६ हजार शिक्षाकर्मियों की पेंशन में सवा नियम का पेंच फंसेगा
जानकारी के अनुसार वर्ष १९९८ में नियुक्त होने के बाद करीब १६००० शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं।उनकी संविलियन तिथि १ जुलाई २०१८ से सेवा अवधि की गणना होगी। वहीं पुरानी पेंशन के लिए १० साल की सेवा अवधि जरूरी है। इस अवधि तक सेवा करने पर मूलवेतन का २५ फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। इधर २०२८ तक सेवानिवृत्त होने के शिक्षाकर्मियों की सेवा कार्यकाल १० साल नहीं पहुंचेगी। जिससे १६ हजार शिक्षाकर्मियों में से गिनती को पेंशन मिल पाएगी। बाकी शिक्षाकर्मियों को एनपीएस में जमा राशि से ही पेंशन मिलेगी।

सभी शिक्षक एलबी संवर्ग एकजुट होकर शासन से मांग करते हैं कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि सहित पुरानी पेंशन की गणना कर पेंशन तथा उपादान दिया जाए। इधर एनपीएस 31 मार्च 2022 तक जमा राशि भी होल्ड है। एनपीएस से केवल 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
राजेंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ कोरिया