
He Goat body in police station
बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़. होली के दिन घास चरते समय एक बकरा किसान के खेत में पहुंचकर फसल चरने लगा। इससे आक्रोशित किसान ने बकरा को तीर-धनुष से मारकर हत्या कर दी और बकरा मालिक को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने बकरा का पीएम कराया और मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
कोरिया जिले के सिपाहीपारा बौरीडांड़, मनेंद्रगढ़ निवासी फूलसिंह पिता जगेश्वर सिंह २ मार्च दोपहर करीब 4.30 बजे रास प्रजाति का बकरे को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान बकरा चरते समय किसान रामचरण पिता पूरन सिंह के खेत में पहुंच गया। इससे आक्रोशित किसान ने बकरा को तीर-धनुष से मार दिया और मालिक को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
मामले में मालिक अपने बकरे को किसान के खेत में ही छोड़ कर चला गया और थाने में रिपार्ट दर्ज कराई। बकरे की कीमत करीब 4 हजार रुपए थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 394, 429, 506 के तहत अपराध दर्ज कर किसान को बकरा सहित थाना तलब किया और शव का पीएम कराया गया।
बकरा मारने को लेकर गाली-गलौज, भतीजे पर अपराध दर्ज
ग्राम बौरीडांड़ सिपाहीपारा निवासी मानकुंवर पति रामचरण ने अपने भतीजे के खिलाफ गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 2 मार्च शाम 5 बजे घर के पास थी। इस दौरान गांव के चंद्रप्रताप जो कि रिश्ते में भतीजा लगता है। वह बकरा को मार दिए हो कहकर गाली-गलौज करने लगा।
मैं उसको बोली कि जो बकरा मारा है, उसे गाली दो जिससे वह भड़क गया और मेरा बकरा को मारकर जबान लड़ाती हो कहकर जान से मारने की धमकी देते हाथ मुक्के से मारा। इससे से दाहिना कान, बायें हाथ के पंजे के ऊपर चोट लगी है। इस दौरान वहां से भागकर दरवाजा बंद कर दी तो दरवाजे को ईंट से मारा। मामले में पुलिस ने धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
Published on:
04 Mar 2018 06:15 pm
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