
Dr FN lakra
चिरमिरी. आपराधिक प्रकरण का मामला छिपाकर डंके की चोट पर नौकरी हथियाने वाली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोमनहिल चिरमिरी की महिला डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के संचालक ने डॉक्टर की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होकर लंबित है।
आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक रायपुर को शिकायत पत्र भेजा था। इसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोमनहिल चिरमिरी की महिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. एफएन लकड़ा सागर द्वारा योग्यता नहीं होने के बाद भी तुलसी अमृत प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित कर एक गर्भवती महिला का प्रसव ऑपरेशन से कराने से मौत हो गई थी।
मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तुलसी अमृत हॉस्पिटल नर्सिंग होम एक्ट के मापदंड के तहत पंजीकृत नहीं है। जो कि ऑपरेशन, संचालन व किसी प्रकार का इलाज करना नियम विरुद्ध है।
डॉ. लकड़ा को इस बात का ज्ञान था कि उनके पास मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री नहीं है और ऑपरेशन करने पर मरीज की मृत्यु होना संभव है। बावजूद डॉ. लकड़ा ने महिला का ऑपरेशन किया था। इससे उसकी मौत हो गई थी।
मामले में धारा 304(2) आईपीसी व छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यगृह तथ रोग उपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12 के तहत चिरमिरी थाना में अपराध पंजीबद्ध है। वर्तमान में उनका प्रकरण मनेंद्रगढ़ न्यायालय में विचाराधीन होकर लंबित है। मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के संचालक ने तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर दी हंै।
महिला डॉक्टर शहरी स्वास्थ्य केंद्र डोमनहिल में थी कार्यरत
आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा ने अपनी शिकायत में लिखा था कि डॉ. लकड़ा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, चिकित्सकीय लापरवाही तथा छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह तथा रोग उपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 का अपराध प्रकरण दर्ज है।
बावजूद डॉ. लकड़ा ने आपराधिक प्रकरण को छिपाकर राज्य सरकार से संविदा चिकित्सा अधिकारी की नौकरी हासिल कर ली और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोमनहिल में पदस्थ हैं। महिला डॉक्टर का यह कार्य दण्डनीय है। मामले में जांच कर महिला डॉक्टर की नियुक्ति निरस्त करने की मांग रखी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में रिट पेश कर संचालक को उत्तरवादी बनाने की चेतावनी दी गई थी।
संचालक ने आदेश में लिखा, आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने अपने आदेश में लिखा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया की गठित जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट मिली है। जिसमें आरोप सिद्ध पाया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट में आपने तुलसी अमृत नर्सिंग होम को बिना वैध पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री-डिप्लोमा के रजिस्ट्रेशन और बिना एनेस्थेटिक्स के ऑपरेशन कर मृतका को नुकसान पहुंचाना और परिवार के लगाए गए दोष से सहमति दी है।
मामले में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसमें स्पष्टीकरण का जवाब पूर्णत: संतोषजनक नहीं है। मामले में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका 34 के बिंदु क्रमांक 34.2 के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद तत्काल आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।
दो दिन पहले मिला था सेवा समाप्त करने का आदेश
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के मिशन संचालक से दो दिन पहले एक आदेश मिला है। जिसमें डॉ. लकड़ा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया गया है।
डॉ. भावना महलवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोरिया
Published on:
02 Oct 2018 05:01 pm
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