
कोटा शहर में चायनीज मांझे की बिक्री पर पाबंदी है। इसके बावजूद कुछ व्यापारी गुपचुप तरीके से चायनीज मांझा बेच रहे हैं। कोटा उत्तर निगम टीम को स्टेशन क्षेत्र की पूनम कॉलोनी में एक किराना व्यापारी द्वारा चायनीज मांझा बेचने की सूचना मिली थी। टीम ने सुरेश किराना स्टोर पर छापा मारा, लेकिन दुकान में चायनीज मांझा नहीं मिला। घर में ही वह दुकान चलाता है। घर में जांच की तो एक कार्टन में 200 चकरी चायनीज मांझा मिला। टीम ने जब्त कर मौके पर जलाकर नष्ट कर दिया। कार्रवाई उत्तर निगम के अग्निशमन अधिकारी अमजद खान व सहायक अग्निशमन अधिकारी सीता चौबदार के नेतृत्व में की गई।
सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध
उधर, जिला कलक्टर एमपी मीना ने धातु निर्मित मांझा, पतंग उडाने के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा जो सिंथेटिक, कांच, धातु मिश्रित चायनीज मांझा, टोस्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो उनके थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग को जिले की राजस्व सीमा क्षेत्राधिकारिता में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रतिबंधित किया है। लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके मांझे एवं धागे के भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि अवहेलना करने पर सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन के लिए यह भी निषेध किया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 जनवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
Published on:
05 Jan 2024 10:47 pm
