
कोटा. करीब 6 माह पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए श्रम निरीक्षक रमेशचंद मीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने बुधवार को आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होगी।
कंसुआ निवासी गोबरीलाल मीणा ने 21 जून 2016 को एसीबी कोटा में शिकायत दी थी। इसमें कहा था कि उनकी सुरक्षा एजेंसी का शॉप एक्ट में नाम परिवर्तन करने की एवज में श्रम निरीश्रक रमेशचंद मीणा रिश्वत की मांग कर रहा है।
शिकायत पर एसीबी टीम ने 22 जून को मीणा को कलक्ट्रेट स्थित श्रम विभाग कार्यालय से 600 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसीबी बारां ने आरोपित रमेश के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।
अदालत ने अब आरोपित श्रम निरीक्षक के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस मामले में 27 फरवरी 2017 को सुनवाई होगी।
Published on:
07 Dec 2016 08:07 pm
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