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लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा ने कोर्ट को बताया कि टीम राजकार्य पूरा कर लौट रही थी, ऐसे में राजकार्य में बाधा का अपराध कैसे बनता है।

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कोटा

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Anil Prajapat

Apr 03, 2024

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कोटा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता अमीन पठान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन विभाग की टीम से मारपीट करने के प्रयास से जुड़े मामले में 17 मार्च से जेल में बंद कांग्रेस नेता अमीन पठान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने अमीन पठान के जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया।

तथ्यों के अनुसार वन विभाग के रेंजर संजय ने 16 मार्च को कोटा के अनंतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि अनंतपुरा गांव में वन भूमि पर अमीन पठान का फार्म हाउस है। वहां सीमांकन करने गई टीम का अमीन पठान ने पत्नी सहित अन्य लोगों ने विरोध किया। इन लोगों ने टीम से गाली गलौज कर हाथापाई की कोशिश की।

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प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा ने कोर्ट को बताया कि टीम राजकार्य पूरा कर लौट रही थी, ऐसे में राजकार्य में बाधा का अपराध कैसे बनता है। यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण की गई, ऐसे में जमानत दी जाए। राजकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अमीन पठान पर 19 केस लंबित हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता बाजवा ने कहा कि जो मामले बताए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश में कार्रवाई बंद हो चुकी है।

कांग्रेस नेता अमीन पठान ने कोटा के अनंतपुरा इलाके में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। इस जमीन का सीमांकन करने गए वन विभाग के अधिकारियों को कांग्रेस नेता पठान ने धमकाया था। इतना ही नहीं, पठान सहित उनकी पत्नी व 7-8 लोगों ने टीम से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौच की थी। इस मामले में क्षेत्रीय वन अधिकारी संजय नागर ने अनंतपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने अमीन पठान को गिरफ्तार किया था। लेकिन, अब पठान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

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