
कोटा।
कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में करीब 3 साल पहले 9 साल की बालिका को ट्यूशन स्कूल छोड़ने जाते समय छेड़छाड़ करने के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने आज 6 साल कठोर कैद की सजा और 35 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 2 जुलाई 2015 को जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक उनके कार का ड्राइवर गोविंद योगी उनकी 9 साल की पोती को स्कूल में ट्यूशन छोड़ने और लेने जाते समय अश्लील हरकत करता था। उसने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बना रखा था। छेड़छाड़ करने के बाद इस बारे में किसी को भी बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जिससे उनकी पोती काफी घबराई हुई थी। लेकिन काफी अधिक परेशान होने के बाद उसने अपनी मां को सारी घटना बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पोक्सो अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।