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सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसपी व एसएचओ को नोटिस, कोर्ट ने कहा क्यों न अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए

- न्यायालय ने 20 तक मांगा जवाब

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कोटा. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दिए भाषण के मामले में कांगे्रस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ एफआरआई दर्ज नहीं करने के मामले में कोटा शहर पुलिस अधीक्षक व महावीर नगर थानाधिकारी को नोटिस दिया है। नोटिस में कोर्ट ने कहा कि 16 मई को प्राप्त आदेश पर अभी एफ आईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने इस सम्बन्ध में 20 मई तक जवाब मांगा है।

वकील मनोजपुरी ने बताया कि रामगंजमण्डी विधायक मदन दिलावर द्वारा दिए गए परिवाद पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 मई को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश महावीर नगर पुलिस को दिए थे। परिवाद पत्र 16 मई को पुलिस को मिल गया था, लेकिन 19 मई तक भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर दिलावर ने एक प्रार्थना कोर्ट में पेश किया कि महावीर नगर पुलिस ने इस मामले में तीन दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं है। जबकि पुलिस ने इस अवधि में कई एफआईआर दर्ज की हैं। इससे पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह होता है। इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने कोटा शहर पुलिस अधीक्षक व महावीर नगर थानाधिकारी परमजीत सिंह को नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा है कि 16 मई को प्राप्त आदेश पर आज तक एफ आईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। इस सम्बन्ध में 20 मई तक जवाब मांगा है।

यह था मामला

कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में आमसभा में भाषण दिया था कि अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो तथा मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस मामले में विधायक मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दी थी, जो दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद दिलावर ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद महावीर नगर थाना पुलिस को रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे।