
कोटा न्यायालय परिसर (Photo: Patrika)
Court Order In Murder Case: एडीजे क्रम संख्या-1 (महिला उत्पीडन) कोटा की न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के 5 वर्ष पुराने मामले में आरोपी महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
उद्योग नगर निवासी अल्ताफ खान ने 24 नबंवर 2020 को उद्योग नगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि वह सीएनजी पंप के पीछे बॉम्बे योजना में छोटे भाई सद्दाम और अपने परिवार के साथ रहता है। 24 नवम्बर 2020 को 7.20 बजे उसके दोस्त आशिक ने फोन पर उसे बताया कि उसके भाई सद्दाम पर रोशन आरा उर्फ फत्तो (42) उसके लड़के ने चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया है।
आरोपी उद्योग नगर के बोम्बे योजना निवासी रोशन आरा उर्फ फत्तो और उसका लड़का मौके से फरार हो गए। इस पर घायल सद्दाम को चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसके भाई सद्दाम की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और नाबालिक को निरुद्ध किया। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला रोशन आरा उर्फ फत्तो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
Updated on:
19 Feb 2026 01:18 pm
Published on:
19 Feb 2026 01:01 pm
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