
Kota News : न्यायालय पॉक्सो क्रम-3 कोटा के न्यायाधीश दीपक दुबे ने एक किशोरी से बलात्कार के मामले में दो दोषियों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी रवि कुमार को 35 हजार रुपए व उसके सहयोगी कार चालक रूपेश कुमार को 30 हजार रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कवि मैथिलीशरण गुप्त की कविता ‘अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी’ का जिक्र किया।
न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी को प्रेम जाल में फंसा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। उसका सहयोग किया जाना भी गंभीर अपराध है। यदि ऐसे अपराधियों के साथ नरमी का रुख अपनाया, तो मासूम बालिकाएं अपराधियों के प्रेम जाल में फंसकर बचपन को नष्ट करती रहेंगी। आरोपी रवि शादीशुदा है। वह पीड़िता से 20 साल बड़ा है। आरोपी ने किशोरी की प्रेम भावनाओं से खिलवाड़ कर शारीरिक शोषण किया है, जो अत्यंत गंभीर अपराध है।
एक किशोरी ने 5 सितंबर 2020 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि रवि चौधरी 5 जुलाई 2020 को उसे शादी करने का झांसा देकर जयपुर ले गया। वहां होटल में कई बार बलात्कार किया। अगले दिन दोस्त के घर छोड़ पिलानी चला गया। बाद में वह कोटा आ गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मूलत: झुंझुनूं जिले के सूरतगढ़ थाना क्षेत्र के कासनी गांव हाल न्यू श्याम नगर निवासी रवि पूनिया व कार चालक रूपेश के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।
Published on:
08 Mar 2024 12:36 pm
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