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तस्कर को तीन साल की सजा तो घूसखोर को नहीं मिली जमानत

कोटा में अदालत ने जहां अफीम तस्कर को ३ साल की सजा से दंडित किया। वहीं 11 हजार रिश्वत लेने वाले लिपिक की जमानत खारिज कर दी।

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कोटा

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Zuber Khan

Nov 29, 2017

MP Highcourt

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कोटा . जीआरपी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार अफीम तस्कर को एनडीपीएस अदालत ने मंगलवार को 3 साल कठोर कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। थानाधिकारी गंगासहाय शर्मा ने 5 नवम्बर 2015 को देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच की चैकिंग करनाल हरियाणा निवासी त्रिलोक सिंह संदिग्ध मिला था। तलाशी में उसके कब्जे से 400 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। अनुसंधान के दौरान आरोपित ने अफीम भवानीमंडी निवासी कल्लू से लाना बताया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने त्रिलोक सिंह को दोषी मानते हुए 3 साल कठोर कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है, जबकि संदेह के लाभ में कल्लू को दोषमुक्त कर दिया।

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वाणिज्य कर उपायुक्त के निजी सहायक को नहीं मिली जमानत
व्यापारी से 11 हजार रुपए रिश्वत लेते एसीबी में गिरफ्तार हुए वाणिज्य कर उपायुक्त के निजी सहायक की जमानत अर्जी अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। तालेड़ा स्थित महेन्द्रा फर्म के मालिक सुमित जैन से मिसमेच की पेनल्टी माफ करने की एवज में 11 हजार रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने वाणिज्य कर उपायुक्त के निजी सहायक जितेन्द्र परचवानी को २२ नवम्बर को गिरफ्तार किया था। जितेन्द्र ने 4 हजार रुपए पूर्व में ही प्राप्त कर लिए थे। एसीबी टीम ने उसे अगले दिन अदालत में पेश किया। वहां से उसे 7 सितम्बर तक जेल भेज दिया गया था। अजमेर स्थित वैशाली नगर निवासी परचवानी की ओर से अदालत में जमानत का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।

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किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने का आरोपित गिरफ्तार
नयापुरा पुलिस ने एक किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसे मंगलवार को अदालत में पेश करने पर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। थानाधिकारी हरीश भारती ने बताया कि एक व्यक्ति ने 17 नवम्बर को रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उनकी 15 साल की पुत्री कक्षा दसवीं में पढ़ती है। वह रोजाना की तरह नयापुरा में कोचिंग पढ़ने गई थी। वहां से वह अचानक गायब हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को तलाश कर दस्तयाब किया। बयानों में किशोरी ने बताया कि अकलेरा हाल दोस्तपुरा निवासी सुरेन्द्र वैष्णव उर्फ हैदर अली (22) उसे बहला-फुसला कर गुजरात ले गया। इस पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।