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RAS परीक्षा-2013: HC ने परीक्षार्थियों को दी बड़ी राहत

आरएएस परीक्षा-2013 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दे दी है। 

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कोटा

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Nakul Devarshi

Feb 05, 2016

आरएएस परीक्षा-2013 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी को उत्तरकुंजियों पर पहले आपत्तियां लेने और उसके बाद 7 दिन में सभी आपत्तियों पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने आरपीएससी को ये तमाम प्रक्रिया 25 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा से पहले करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतबल है कि आरपीएससी की ओर से ली गई आरएएस परीक्षा-2013 का परीक्षा परिणाम पहले जारी किया गया था और उसके बाद उत्तरकुंजी जारी की गई थी। परीक्षार्थियों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका ही नहीं मिला था।

इस विवाद के बाद परीक्षार्थियों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने जहां पहले आगामी परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा रखी थी वहीं आज परीक्षा से रोक हटाते हुए फिर से परिणाम जारी कर आपत्तियां मांगने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई के दौरान आरपीएससी चेयरमेन ललित के. पंवार भी अदालत में मौजूद रहे।

जस्टिस मनीष भंडारी की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी को आदेश दिए कि परीक्षार्थियों से 8 से 11 फरवरी तक परिणाम को लेकर आपत्तियां मांगी जाए और 11 फरवरी से 17 फरवरी तक इन आपत्तियों का जवाब दिया जाए।

कोर्ट में इसके याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि परिणाम में बहुत सारी कमियां रही हैं जिसकी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका नहीं मिला।

आरपीएससी चेयरमैन ललित के. पंवार ने बताया की इस संबंध में कोर्ट को संतुष्ट किया गया है कि समय पर परिणाम जारी कर परीक्षार्थियों से आपत्तियां ली जाएंगी और समय पर मुख्य परीक्षा की जाएगी।

याचिकाकर्ता अशोक मीणा की ओर से मामले में पैरवी करते हुए अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया की जिस प्रकार परीक्षा में गड़बड़ी ओर कमियां रही, उसके बाद भी परीक्षार्थियों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर ही अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।