
स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को केईडीएल (सीईएससी) कम्पनी को आदेश दिए कि वे उपभोक्ताओं के लिए अपने मुख्य कार्यालय में 24 घंटे हैल्पलाइन की सुविधा शुरू करें। इससे समय पर शिकायत दर्ज कर उसका निस्तारण किया जा सके।
अदालत ने यह आदेश एडवोकेट वीरेन्द्र कुमार सक्सेना, उमेश कुमार व श्रीनाथ शर्मा की ओर से पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
तीनों वकीलों ने जिला कलक्टर व सीईएससी कम्पनी के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की थी। इस पर अदालत ने 13 अक्टूबर 2016 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
लोक अदालत के अध्यक्ष कैलाशचंद मीना व सदस्य रामेशवरदयाल दाधीच ने सुनवाई के बाद केईडीएल कम्पनी को आदेश दिया वे संबंधित अधिकारियों को पाबंद करें कि दिन में अनावश्यक रूप से बिजली नहीं जले।
इससे अनावश्यक खपत नहीं हो और बिजली की बचत हो। अदालत ने आदेश में कहा कि बिना पूर्व सूचना के बिजली कटौती नहीं करें। बिजली कटौती से पूर्व समाचार पत्र व मोबाइल पर इसकी सूचना अवश्य दें।
बड़ी खबरें
View Allट्रेंडिंग
