
फाइल फोटो - ANI
Kota Court Order: फिल्म अभिनेता सलमान खान को पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अब कोटा की जिला उपभोक्ता अदालत में पेश होना होगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में सलमान खान को मिली अंतरिम राहत को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही निचली अदालत के उस आदेश पर लगी रोक भी हटा दी है, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने और हस्ताक्षर की जांच के निर्देश दिए थे।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रेल को कोटा की जिला उपभोक्ता अदालत में होगी, जहां सलमान खान को पेश होना पड़ सकता है।
दरअसल जिला उपभोक्ता कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए सलमान खान को 20 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। अदालत ने उन्हें अपना एफिडेविट देने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को भी कहा था।
यह आदेश परिवादी एडवोकेट इन्द्रमोहन सिंह हनी की आपत्ति के बाद दिया गया था। उन्होंने दावा किया था कि सलमान खान के वकील की ओर से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उन पर सलमान खान के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी कारण उन्होंने अदालत से हस्ताक्षरों की जांच कराने की मांग की थी।
जिला उपभोक्ता कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सलमान खान ने राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने शुरुआत में निचली अदालत के आदेश पर आंशिक रोक लगा दी थी।
बाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत के आदेश पर लगी अंतरिम रोक भी हटा दी।
एडवोकेट रिपुदमन सिंह ने बताया कि आयोग के फैसले के बाद अब सलमान खान को कोटा की जिला उपभोक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रेल को तय की गई है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सलमान खान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होते हैं या उनके वकील आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं।
Updated on:
04 Apr 2026 12:45 pm
Published on:
04 Apr 2026 12:05 pm
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