
इण्डस्ट्रीज में संक्रमित कार्मिक मिलने पर नहीं होगी कार्रवाई
कोटा। उद्योग विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि संक्रमित कार्मिक के इण्डस्ट्री इकाई परिसर में मिलने पर इकाई के मुख्य कार्यकारी को सजा देने, इकाई को तीन माह के लिए सीज करने और आवश्यक सुरक्षा मापदण्डों की पालना नहीं करने पर दो दिन के लिए बंद करने की कार्रवाई प्रचारित की जा रही है, जो निर्मूल है। उद्योग विभाग में स्थापित नियंत्रण कक्ष उद्यमियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि गाइड लाइन्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई तभी होगी जबकि नियोक्ता की जानकारी में होने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही हो। कोरोना महामारी की व्यापकता को देखते हुए यह जरूरी है कि औद्योगिक इकाइयां सोशल डिस्टेंस, मानक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डों की पालना और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करें।--200 से अधिक उद्यमियों ने साधा सम्पर्कउद्योग विभाग में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रति प्रदेश के उद्यमियों ने रुचि दिखाई है और डेढ़ दिन में ही करीब 200 से अधिक जिज्ञासाओं, भ्रांतियों, स्पष्टीकरण और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रदेश भर से कॉल प्राप्त हुए हैं। रीको और जिला उद्योग केन्द्र में भी नियंत्रण कक्ष कायम किए गए हैं।
Published on:
28 Apr 2020 11:52 am
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