
Housing Scheme : अब नहीं कोई पाबंदी, चाहे जितने खरीद लो भूखण्ड, कूट लो चांदी
कोटा.
पुरानी आवासीय योजनाओं में सुविधाओं को विकसित करने में नाकाम रहा नगर विकास न्यास (Kota UIT ) अब 6 नई आवासीय योजनाओं (Housing Scheme ) में भूखण्ड बेचने के लिए नई पेशकश लाया है। नई पेशकश के तहत अब ऐसे लोग भी न्यास योजना में भूखण्ड खरीद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने न्यास योजनाओं में पहले ही भूखण्ड ले लिए या आवास बना लिए। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक आवेदन कर भूखण्ड ले सकेगा। इससे पहले एक भूखण्ड या आवास लेने के बाद अन्य भूखण्ड के लिए आवेदन पर पाबंदी थी, लेकिन अब पाबंदी हट जाने से जमीनों के कारोबारियों की भी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। क्योंकि कोटा में भूखण्ड खरीदकर उसको अधिक मुनाफे के जरिए आगे बेचने का कारोबार भी जोरों पर है। जमीन कारोबारियों की इसी चाल के साथ अब न्यास को भी अपने सभी भूखण्डों की बिक्री होकर खजाना भरने की उम्मीद है। यही वजह है कि न्यास ने खरीदारों के लिए पुरानी पाबंदी को भी हटा दिया। नई पेशकश की बड़ी वजह न्यास की योजनाओं में भूखण्ड खरीदने वालों का रुझान कम होना माना जा रहा है।
यह रहेगी प्रक्रिया
अब आवेदन प्रक्रिया में कई तरह की छूट दी जा रही है, ताकि लोग आकर्षित होकर भूखंड क्रय करें। पहले आवास या भूखंडधारक को न्यास की योजनाओं में आवेदन करने की अनुमति नहीं थी, अब यह पाबंदी हटा दी गई है। ऐसे में पहले से भूखंड या आवास धारक या कोई भी प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाला व्यक्ति भी न्यास की योजनाओं में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति या परिवार एक से अधिक आवेदन कर सकेंगे। भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा।
2400 भूखण्डों के लिए आवेदन मांगे-
न्यास ने अलग-अलग क्षेत्रों में छह आवासीय योजनाओं में 2400 भूखण्डों के लिए 24 सितम्बर तक आवेदन मांगे हैं। बंसत विहार योजना में 64 भूखण्डों के लिए, रथकांकरा आवासीय योजना में 632 भूखण्डों के लिए, मुकन्दरा विहार स्पेशल आवासीय योजना में 850 भूखण्डों के लिए, दौलतगंज नगर आवासीय योजना में 47 भूखण्डों के लिए, उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना में 750 भूखण्डों के लिए तथा सावित्री बाई फुले आवासीय योजना में 57 भूखण्डों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
राजस्थान मूल निवासी होना जरूरी-
न्यास सचिव राजेश जोशी के अनुसार आवासीय योजनाओं में भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रताओं में 18 वर्ष से अधिक आयु होने के साथ राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक के पास पहले से भूखण्ड या आवास है, तब भी इस योजना के लिए पात्र होगा।
Published on:
26 Aug 2021 01:16 am
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