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सगे भाइयों की हत्या के मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद

जमीन के विवाद की की थी हत्या, दस साल पुराना मामला

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सगे भाइयों की हत्या के मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद

सगे भाइयों की हत्या के मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद

कोटा. अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 5 के न्यायाधीश दीपक पाराशर ने मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों की हत्या के 10 साल पुराने मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडि़त किया है। जबकि दो व्यक्तियों को बरी कर दिया। सजा पाने वालों में तीन महिलाएं हैं, जो सजा सुनते ही फफक पड़ी। अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि 160 पेज के फैसले में न्यायालय ने 9 लोगों को दोषी मानते हुए सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने जोधराज, रामप्रताप, अशोक, पुरुषोत्तम, प्रभुलाल, योगेन्द्र, पुष्पा बाई, गीता बाई तथा हेमलता को आजीवन कारावास व 10-10 हजार जुर्माने से दंडित किया है। जबकि अमृतलाल व नंदकिशोर को बरी कर दिया। फ रियादी जोधराज मीणा ने इटावा थाने में 18 सितम्बर 10 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि भाई चंद्रप्रकाश, जमनाशंकर, हरिशंकर खेत हांकने गए थे। लौटते समय रामप्रताप मीणा, जोधराज, अमृतलाल निवासी रणोदिया, योगेन्द्र मीणा, प्रमोद मीणा, रामप्रताप व अन्य तलवारों, गंडासों से लैस थे। आरोपियों ने टै्रक्टर से हरिशंकर व चन्द्रप्रकाश को खींच लिया। आरोपियों के हमले में हरिशंकर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चन्द्रप्रकाश की बाद में मौत हो गई। जमनाशंकर को गंभीर चोटें आई थी।