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रेहाना की कब्र भी नहीं खोल सकी मौत का राज फिर होगी तलाश

कोटा किशोरपुरा थाने में गिरफ्तार चोरी के आरोपित इमरान की पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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National human rights commission ask for Report in 4 week

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आयोग ने यह प्रसंज्ञान ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के महासचिव एडवोकेट अख्तर खान अकेला की शिकायत पर लिया है। अख्तर खान ने बताया कि किशोरपुरा थाने के तत्कालीन सीआई देरावर सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2016 में साजीदेहड़ा निवासी इमरान को गिरफ्तार कर कई दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखकर उसकी पिटाई की थी। उसकी पत्नी रेहाना से भी पुलिस ने मारपीट की थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले के तूल पकड़ने पर इमरान की ओर से दी गई रिपोर्ट पर सीआई समेत पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं रेहाना का शव कब्र से निकालकर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया था।

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खान ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी थी। जिस पर आयोग ने पूर्व मे प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब मांगा था। पुलिस की ओर से दिए गए जवाब में रेहाना की मौत को प्राकृतिक बताया गया था। जिससे आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग ने सोमवार को फिर से इस मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए शहर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर चार सप्ताह में रेहाना की मौत से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जिसमें उसके इलाज से लेकर पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट शामिल है।

गौरतलब है कि पुलिस ने इमरान को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अभी तक चालान पेश नहीं किया है।

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