
कोटा स्टोन उद्योग को बड़ा झटका, एनजीटी ने रामगंजमंडी में खनन पर रोक लगाई
कोटा.जयपुर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल भोपाल की बैंच ने मुकुन्दरा टाईगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधी में स्थित एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज में खनन पर रोक लगा दी है। जस्टिस आर एस राठोड़ की बैंच ने एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज की ओर से ही दायर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद ये आदेश दिया है। एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश की पालना कराने के निर्देश दिये है। सालाना 100 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही इस इण्डस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा झटका है।
एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा में खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी।
राज्य में कोटा स्टोन की सबसे बड़ी माईंस एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा में खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। नेशनल वाईल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से माइंस को जारी कि जाने वाली एनओसी नही होने के चलते एनजीटी ने ये आदेश दिए है। एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज को 2009 में पर्यावरण स्वीकृती जारी की गयी थी जिसके तहत उसे नेशनल वाईल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी लेनी थी लेकिन एनओसी लेने की बजाय राजस्थान प्रदूषण बोर्ड से कंसर्न टू आपरेट का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। इस सर्टिफिकेट की मियाद मई 2019 में समाप्त हो चुकी है। इस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के समक्ष आवेदन किया गया लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कंसर्न जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में देश की सभी खानों के लिए नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड से एनओसी लेना आवश्यक कर दिया है ।
Published on:
27 Nov 2019 08:18 pm
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