
भाजपा विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश
कोटा. महावीर नगर थाने में दर्ज 5 साल पुराने एक मामले में भाजपा विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को गिरफ्तारी मामले में कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। जिला एवं सेशन न्यायालय ने विधायक की ओर से जरिये वकील पेश की अंतरिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।
विधायक के अधिवक्ता राजेश अड़सेला ने बताया कार्यवाहक जिला एवम सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए। वहीं अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 जून निर्धारित कर केस डायरी सहित अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया है।
गौरतलब है कि महावीर नगर थाने के सीआई श्रीराम बड़ेसरा को चांटा मारने और लॉकअप तोडऩे की धमकी देने के 5 साल पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल, उनके पति नरेन्द्र मेघवाल मेघवाल सहित 9 लोगों पर जुर्म प्रमाणित पाया था। प्रकरण में तीन आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर हो गई। महावीर नगर पुलिस ने अब भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल, उनके पति नरेन्द्र मेघवाल सहित छह जनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी कर 7 जून को थाने में तलब किया था, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। विधायक ने वकील के जरिए 9 जून को जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम व अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। अंतरिम जमानत की अर्जी में 10 जून को राज्यसभा चुनाव मतदान समय के पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं करने की प्रार्थना की थी। जिला एवं सेशन न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।
Published on:
10 Jun 2022 06:16 pm
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