कोटा. पुलिस अधीक्षक कोटा शहर ने बुधवार को एक सूचना जारी कर मकान मालिकों, हॉस्टल व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक उनके प्रत्येक किरायेदार (पेइंग गेस्ट, विद्यार्थी) व घरेलू नौकर (ड्राइवर, चौकीदार, हॉस्टलकर्मी सहित अन्य नौकर) का ब्योरा किरायेदार-नौकर को रखने के 48 घंटे के भीतर राजस्थान पुलिस की बेवसाइट, ईमित्र व संबंधित थाने पर उपलब्ध प्रारूप में 48 घंटे के भीतर जमा कराने को कहा है।
पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत की ओर से जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में जिन घरों, हॉस्टल व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों के यहां पूर्व से किरायेदार या घरेलू नौकर हैं, उनका ब्यौरा 13 जनवरी से 15 दिवस के अन्दर संबंधित थाने में आवश्यक रूप से जमा कराएं। आदेश के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे करें ऑफ लाइन आवेदन
किरायेदार, घरेलू नौकरों का सत्यापन के लिए ऑफ लाइन आवेदन करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन से सत्यापन फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म में मकान मालिक व किरायेदार, घरेलू नौकर के सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। फार्म को पुलिस थाने में जमा कराना होगा।
ऐस करें ऑनलाइन आवेदन
आवेदन के लिए police.rajasthan.gov.in लिंक से राजस्थान ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। प्रदर्शित वेबपेज में सिटीजन सर्विस का चयन करें। वेरिफिकेशन फार्म पर क्लिक करें। सभी आवश्यक विवरण भरें व फोटो आईडी प्रूफ अपलोड करें। आवेदन के लिए अपने नजदीकी ई.मित्र सेंटर पर आवश्यक विवरण भरवाए जा सकते हैं। ऑनलाइन व ऑफ आवेदन के बाद फार्म का सत्यापन किया जाएगा।